अवैध निर्माणों पर एमडीए ने कसा शिकंजा, उपाध्यक्ष के कड़े निर्देशों के बाद प्रवर्तन टीम ने चलाया बुलडोजर
लगातार चल रहे प्रवर्तन अभियान में चुनावी व्यस्तता के बाद एक बार फिर एमडीए के बुलडोज़र ने गति पकड़ ली है। गांगन व रामगंगा के किनारे बड़े औद्योगिक निर्माणों पर चल रही कार्रवाई के साथ ही अवैध कॉलोनाइज़रों पर फिर से सख़्ती की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में एक पत्रकार के विरुद्ध अवैध वसूली व ठगी की FIR दर्ज कराने के बाद कुछ और अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु एमडीए द्वारा कमर कसी जा रही है।
शुक्रवार को उपाध्यक्ष द्वारा प्रवर्तन कार्यों की कड़ाई से समीक्षा की गई। उपाध्यक्ष तथाकथित वसूली तथा अवैध निर्माणों पर गहरा रोष प्रकट करते हुए पूरी टीम की जमकर क्लास लगायी। कई कर्मचारियों के क्षेत्र बदल दिये गये, वहीं प्रवर्तन प्रभारियों को भी बदल कर प्रवर्तन का जिम्मा सचिव अंजुलता को सौंपा गया है। लाकड़ी फ़ाज़लपुर मे गांगन के किनारे औद्योगिक यूनिटों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई में शिथिलता बरत रहे सहायक अभियंता रामप्रकाश खरे व अधिशासी अभियंता को प्रवर्तन कार्य से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। खरे की जगह सहायक अभियंता सागर गुप्ता को प्रवर्तन की ज़िम्मेदारी दी गई है।
सचिव अंजू लता को प्रभारी प्रवर्तन का चार्ज सौंपते हुए उपाध्यक्ष शैलेष कुमार द्वारा सभी क्षेत्रीय मेटों के कार्यक्षेत्र बदल दिये गये तथा निर्देश दिये गये कि मेटों को प्रत्येक सप्ताह नये क्षेत्रों में भेजा जाये, ताकि उनके स्तर से साँठ गाँठ किए जाने की संभावना समाप्त हो जाये।पूरी टीम को उपाध्यक्ष द्वारा मुनादी के माध्यम से एक व्यापक अभियान चलाकर शहरवासिओं को जागरूक करने तथा किसी भी प्रकार के बिचौलियों, अवैध निर्माणकर्ताओं को हतोत्साहित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। जिसके असर में शनिवार से ही पूरे शहर में मुनादी का दौर शुरू हुआ है।
उपाध्यक्ष शैलेष कुमार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पूरे अभियान का उद्देश्य शहरवासियों को जागरूक करना, अवैध निर्माणों पर रोक लगाना तथा वसूली व अवैध निर्माण में संलिप्त बिचौलियों के मन में प्राधिकरण का भय व्याप्त कराना है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध प्लॉटिंग निषिद्ध है। प्राधिकरण द्वारा लगातार ऐसे कॉलोनाइजरों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने अथवा निर्माण किए जाने पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।साथ ही, प्राधिकरण क्षेत्र में निर्माण करने अथवा इस हेतु भूमि क्रय करने से पूर्व कृपया मास्टर प्लान के अनुसार भू उपयोग की जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें। भू- उपयोग के विरुद्ध अथवा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण किए जाने अथवा किसी भी गतिविधि का संचालन किए जाने पर सीलिंग तथा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नियमानुसार की जाती है।
प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत/विकसित योजनाओं में निर्माण करने से पूर्व भूखंड के भू-उपयोग के संबंध में जानकारी अवश्य कर लें। अनुमन्य क्रिया से विपरीत गतिविधि संचालित किए जाने अथवा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण किए जाने पर नियानुसार प्कार्रवाई की जाएगी।