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जोनल टैक्स बार एसोसिएशन अधिवक्ता संगठन की 56 वी कार्यकारिणी मिडटाउन क्लब में सभा हुई आयोजित

ByAdmin Masteryug

Feb 23, 2025

जोनल टैक्स बार एसोसिएशन अधिवक्ता संगठन की 56 वी कार्यकारिणी मिडटाउन क्लब में सभा हुई आयोजित

मास्टर युग ::: मुरादाबाद
जोनल टैक्स बार एसोंसिएशन द्वारा उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संघठन की 56 वी कार्यकारणी सभा मिडटाउन क्लब मुरादाबाद मे आयोजित की गई सभा की अध्यक्षता गुफरान माजिद तथा संचालन शलभ अग्रवाल, क्षितिज शर्मा,अराफात अली और राजदीप गोयल द्वारा किया गया सर्वप्रथम शांति निकेतन इण्टर कॉलेज की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना की गई जिसकी सभी सदस्यों द्वारा सराहना की गई

*मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह द्वारा किया दीप प्रज्वलन**

मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया मंडलायुक्त द्वारा कहा गया कि अधिवक्ता विभाग और व्यापारी के बीच एक पुल का कार्य करते है और देश को मजबूत करने के लिए करदाताओं से टैक्स के रूप में एक बड़ा महत्व देते हैं सभा के मुख्य अतिथि सीजीएसटी से सहायक कमिश्नर नवीन खत्री तथा राज्य कर के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 रमा शंकर द्विवेदी रहें जिनका अध्यक्ष गुफरान माजिद द्वारा फूलमालाओ से स्वागत किया गया सहायक कमिश्नर नवीन खत्री द्वारा कहा गया कि व्यापारी अपना जीएसटी ईमानदारी से जमा करें जिससे उन्हें भविष्य में कोई असुविधा न हो राज्य कर के एडिशनल कमिश्नर रमा शंकर द्विवेदी द्वारा कहा गया कि व्यापारी फर्जी व्यापरियों से व्यापार न करें विभाग से संबंधित कोई समस्या होने पर उसके समाधान का आश्वासन दिया गया सभा में दिवंगत अधिवक्ता जावेद बिन रशीद की स्मृति में पर्यावरण रत्न के लिए विचित्र शर्मा को सम्मानित किया गया

दिवंगत अधिवक्ता सुनील कुमार की स्मृति में तारिक अजीम को खेल रत्न पुरस्कार, दिवंगत अधिवक्ता संतोष कुमार गुप्ता की स्मृति में अनस खान को सबसे अधिक वकालतनामे लेने अनुज गुप्ता को सामाजिक कार्यो के लिए तथा दिवंगत प्रदीप कुमार अग्रवाल की स्मृति में गौरव गुप्ता को ज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया इस दौरान राज्य कर के एडिशनल ग्रेड 2 आर ऐ सेठ भी उपस्थित रहे सभा में मध्य प्रदेश से आए अधिवक्ता पलाश खुरपिया ने जीएसटी की सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 67(2) के तहत सर्च और सीजर को विस्तृत रूप बताया गया तथा कहा कि हाल के न्यायिक फैसलों में इस धारा के दुरुपयोग की ओर इशारा किया है इसी तरह, कई मामलों मे माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार की वसूली —चाहे वह नकद ,चैक या आईटीसी के समायोजन को सर्च के दौरान जमा नहीं की कराना चाहिए और यदि करदाता स्वयं स्वेच्छा से भुगतान करना भी चाहता है, तो यह केवल सर्च समाप्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए। ये फैसले इस बात पर जोर देते हैं कि करदाता जबरदस्ती से कर जमा कराने से इनकार कर सकते हैं, उचित दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सर्च प्रक्रिया उचित कानूनी प्रावधानों के तहत ही हो

जीएसटी सर्च का सामना कर रहे करदाता यह जान लें कि यदि कोई भुगतान जबरन लिया गया है, तो यह नियम विरुद्ध है कोई भी टैक्स की मांग तभी मान्य होगी जब उसके लिए रूल 142(1A) कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हो और अधिकारी जवाब से संतुष्ट न हो स्पीकर द्वारा सदस्यों के सभी सदस्यों के प्रश्नो का उत्तर दिया गया सभा में उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संघटन के वरिष्ठ अधिवक्ता हापुड़ से हर्ष शर्मा प्रयागराज से अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह भदौरिया महासचिव प्रेम सुन्दर उपाध्याय गाज़ियाबाद से अनीमेश मित्तल मोदीनगर से अरुण राघव तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से अधिवक्ता उपस्थित रहे जोनल टैक्स बार से संजीव महेश्वरी,संजीव बिहारी भटनागर, सैयद आरिफ अली, दीपक कुमार गुप्ता विचित्र शर्मा,अनुज गुप्ता,वैभव गुप्ता. दीपक अग्रवाल राजीव विश्नोई,ज़हीर मलिक नौशाद अहमद अरारत अली अमजद अली आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे

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