मुरादाबाद प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के विरुद्ध रामगंगा इलाके में अनेको भवन और कमर्शियल बिल्डिंगे की सील
मास्टर युग समाचार::
प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा आज दिनांक 30-092024 को अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही के अंतर्गत रामगंगा विहार द्वितीय में शुभम ग्रीन परंपरा के निकट राजेश चौधरी पुत्र काशी प्रसाद चौधरी द्वारा लगभग 19*52 मीटर के क्षेत्रफल में स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर निर्माण किए जाने के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में योजित वाद संख्या MUDA/ANI/2024/0001428 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित सील आदेश के क्रम में उक्त अवैध निर्माण को सीलबंद किया गया।
इसके साथ ही रामगंगा विहार द्वितीय में टी डी आई सिटी के निकट गिरजेश केन पुत्र मेवाराम केन द्वारा लगभग 490 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर निर्माण किए जाने के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में योजित वाद संख्या MUDA/ANI/2024/0001119 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित सील आदेश के क्रम में उक्त अवैध निर्माण को सीलबंद किया गया।
साथ ही रामगंगा विहार द्वितीय में टी डी आई सिटी के निकट श्रीमति सोनिया नारंग द्वारा लगभग 450 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर निर्माण किए जाने के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में योजित वाद संख्या MUDA/ANI/2024/0001890 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित सील आदेश के क्रम में उक्त अवैध निर्माण को सीलबंद किया गया।
साथ ही भूखण्ड संख्या- सी२, रामगंगा विहार प्रथम में आशीष मल्होत्रा द्वारा लगभग 400 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर निर्माण किए जाने के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में योजित वाद संख्या MUDA/ANI/2024/0001888 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित सील आदेश के क्रम में उक्त अवैध निर्माण को सीलबंद किया गया।
साथ ही भूखण्ड संख्या-एच आई जी 48, रामगंगा विहार द्वितीय में सी एल गुप्ता आई हॉस्पिटल के निकट अनुपमा मित्तल द्वारा लगभग 400 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर निर्माण किए जाने के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में योजित वाद संख्या 622/2023- 24 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित सील आदेश के क्रम में उक्त अवैध निर्माण को सीलबंद किया गया।
इसके साथ ही भूखण्ड संख्या- डी 13, केसरी कुंज में श्रीमति प्रियंका रेहवाल द्वारा लगभग 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल पर निर्माण किए जाने एवं स्थल पर कोई स्वीकृति नहीं दिखाए जाने के कारण उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में योजित वाद संख्या MUDA/ANI/2024/0001800 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित सील आदेश के क्रम में उक्त अवैध निर्माण को सीलबंद किया गया।
आज की इस कार्यवाही में प्राधिकरण की सहायक अभियंता श्रीमती मेधा यादव, अवर अभियंता सत्यवीर सिंह, राजन सिंह एवं मनोज कुमार सिंह तथा सभी प्रवर्तन टीम के कर्मचारियों के साथ साथ थाना सिविल लाइंस का पुलिस बल उपस्थित रहा। मुरादाबाद प्राधिकरण की जनमानस से अपील है कि बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये कोई भी निर्माण कार्य नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर प्राधिकरण द्वारा इसे सुसंगत धारा में कार्यवाही करते हुए कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत स्थानों पर अनियोजित रूप से अवैध प्लाटिंग कतिपय व्यक्तियों द्वारा की जा रही है , ऐसे समस्त भूखंड अवैध हैं तथा ऐसे भूखंडों पर कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा तथा प्राधिकरण कभी भी ऐसे निर्माणों को चिन्हित कर नियमानुसार ध्वस्त कर सकता है जिसकी समस्त ज़िम्मेदारी निर्माणकर्ता की ही होगी। कोई भी भवन एवं भूखंड क्रय करने के पूर्व उक्त के वैधता की जानकारी प्राधिकरण कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें।