
दा टैक्स फेडरेशन मुरादाबाद के नेतृत्व में की बजट पर सीए एंव अधिवक्ताओं की राज्य कर ऑफिस के सभागार में मीटिंग आयोजित
टैक्स फेडरेशन की बजट पर मीटिंग राज्यकाल ऑफिस के सभागार में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंघल तथा संचालन हिमांशु मेहरा सीए द्वारा किया गया मीटिंग में सर्व प्रथम सरस्वती पूजन किया गया इसके बाद सीए परिमल अग्रवाल ने बजट में आयकर में हुए परिवर्तन की जानकारी दी तथा बताया कि 12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना है, सैलरी वाले कर दाता के लिए 14.65 लाख तक की आय को भी टैक्स से बचाया जा सकता है नए टैक्स स्लैब में 24 लाख या अधिक आय वाले कर दाताओं को 1 लाख 10 हजार के टैक्स का लाभ मिलेगा

जिन कर दाताओं ने अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है या कम आय दिखा के रिटर्न फाइल कर दी थी और अब उसे सही करना चाहते है, ऐसे कर दाता अब पिछले 4 सालों की अपडेट आईटीआर भर सकते है जो अभी 2 साल तक की भर सकते थे अंकित गुप्ता एडवोकेट ने टीडीएस के प्राविधानों पर जानकारी दी। उन्होंने धारा 194 टी, 194 ए, 194 जे, 194 डी, 194 आई आदि सभी धाराओं के बारे में प्रोजेक्टर के माध्यम बताया। अंकित गुप्ता ने बताया कि अप्रैल 2025 से किराए की धनराशि अगर 50000 महीने से ज्यादा है तो उस पर टीडीएस कटेगा। उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को पूरे साल में 20000 से ज्यादा का भुगतान करती है तो उस पर 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस काटा जाएगा। ये सभी प्राविधान 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इसके अतिरिक्त सीनियर सिटीजन को बैंक से मिलने वाले ब्याज पर 1 लाख तक की राशि पर टीडीएस नहीं कटेगा शिशिर गुप्ता अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि जीएसटी मे जो ट्रैक और ट्रेस मेकेनिज्म की नई धारा जोड़ी गई है इससे व्यापारियों का उत्पीड़न हो सकता है छोटी छोटी गलतियों पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है अगर सरकार इस प्रविधान को ला रही है तो यह भी ध्यान रखे कि व्यापारियों का उत्पीड़न न हो निखिल गुप्ता अधिवक्ता द्वारा जीएसटी के मेटल स्क्रैप के टीडीएस संबंधित नियमों को विस्तार से बताया गया सभा में विनीत किशोर जैन,सीएम अग्रवाल,उपदेश चंद्र अग्रवाल, अनंत अग्रवाल,राजीव रस्तोगी,सुनील वर्मा,राजीव जौहरी,अतुल अग्रवाल,राजीव टंडन,दिनेश चंद्र गुप्ता,नसीम नवाब,शाहिद हुसैन,अमर शर्मा,अतुल सक्सेना, गौरव गुप्ता आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे
