
मुरादाबाद के जीएसटी अधिवक्ताओं ने बजट के ऊपर व्यापारियों को दिए सुझाव
मुरादाबाद के सुरेश चंद गुप्ता वरिष्ठ अधिवक्ताओं तथा गौरव गुप्ता अधिवक्ता ने बताया की बजट मे जीएसटी कई बदलाव किए गए है जिससे जीएसटी मे व्यापारियों को अधिक सावधानी से जीएसटी के अनुपालन को पूरा करना होगा सरकार की मंशा तकनीक के माध्यम से टैक्स चोरी को रोकना है मगर इससे कई बार ईमानदार व्यापारी भी परेशानी मे पड़ जाते है जिससे उन्हे भी जीएसटी के नोटिस मिलते है तथा जवाब दाखिल न होने पर उनके विरुद्ध भी कार्यवाही हो जाती है जीएसटी की धारा 39(1) को संशोधित किया जा रहा है यह संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि करदाता रिटर्न दाखिल करने से पहले निर्धारित नियमों का पालन करें इस संशोधन से कर चोरी मे रोक लगेगी

जिससे बिना जीएसटी जमा करे जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं होगा जीएसटी मे धारा 34(2) में प्रावधान जोड़ा गया है। जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि किसी क्रेडिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ पंजीकृत प्राप्तकर्ता ने लिया है, तो उस क्रेडिट नोट के आधार पर आपूर्तिकर्ता द्वारा कर देयता को कम करने के लिए, प्राप्तकर्ता को उस संबंधित आईटीसी को रिवर्स करना होगा इससे आईटीसी का सही अनुपालन सुनिश्चित होगा तथा व्यापारियों को परेशानी कम होगी धारा 107(6) में एक नया प्रावधान जोड़ा जा रहा है, जिसमें केवल पेनल्टी के मामले में अपील दायर करते समय,अपीलीय अधिकारी के समक्ष कुल पेनाल्टी का 10% पहले से जमा करना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान उन मामलों में लागू होगा जहां कर की कोई मांग नहीं है, बल्कि केवल पेनल्टी की मांग है। बजट मे नई धारा (116A) ट्रैक और ट्रेस मैकेनिज़म के लिए जोड़ी गई है, यह व्यवस्था विशेष वस्तुओं के ट्रैकिंग के लिए लागू की जाएगी।इस सिस्टम का प्रमुख लाभ यह है कि यह उत्पादों की कर चोरी, या जालसाजी की संभावना को कम करता है। इस प्रणाली से वस्तुओं की निगरानी को सख्त किया जाता है, ताकि अनुशासन और कानूनी प्रावधानों का पालन किया जा सके। इस प्रवधान का उल्लंघन होने पर एक नई धारा 122B जोड़ी गई है जिसके तहत, यदि कोई व्यक्ति ट्रैक और ट्रेस मेकेनिज्म से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उस पर पेनाल्टी का प्रावधान होगा।
इस प्रावधान का उद्देश्य वस्तुओं की सही ट्रैकिंग और निगरानी को सुनिश्चित करना है इसके अलावा बजट जीएसटी में अन्य प्राविधान किए गए है जिसे व्यापरियों को पूरा करना होगा