मुरादाबाद प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा आज दिनांक 16-07-2024 को अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध चला चावुक सिरसवा दोराहे से पहले, इंडियन पेट्रोल पम्प के सामने की साइड में, काशीपुर रोड पर 04 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही अवैध प्लॉटिंग, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत सुसंगत धारा में योजित वाद संख्या 128/2023-24 में ध्वस्तीकरण आदेश पारित था, जो आज ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प के पीछे, सिरसवा दोराहे पर गुफरान द्वारा लगभग 08 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत सुसंगत धारा में योजित वाद संख्या 149/2023 में ध्वस्तीकरण आदेश पारित था, जो उसको भी ध्वस्त किया गया।आज की इस कार्यवाही में प्राधिकरण के सहायक अभियंता के एन जगूड़ी, अवर अभियंता राजन सिंह तथा सभी प्रवर्तन टीम के कर्मचारियों के साथ साथ थाना भोजपुर का भारी पुलिस बल भी उपस्थित रहा।
प्राधिकरण की मुरादाबाद के लोगों से अपील है कि बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये कोई भी निर्माण कार्य नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर कडी कार्यवाही की जायेगी प्राधिकरण द्वारा इसे सुसंगत धारा में कार्यवाही करते हुए कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत स्थानों पर अनियोजित रूप से अवैध प्लाटिंग कतिपय व्यक्तियों द्वारा की जा रही है , ऐसे समस्त भूखंड अवैध हैं तथा ऐसे भूखंडों पर कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा तथा प्राधिकरण कभी भी ऐसे निर्माणों को चिन्हित कर नियमानुसार ध्वस्त कर सकता है जिसकी समस्त ज़िम्मेदारी निर्माणकर्ता की ही होगी। कोई भी भवन एवं भूखंड क्रय करने के पूर्व उक्त के वैधता की जानकारी mda
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