मुरादाबाद जिलाधिकारी उर्वरक विक्रेता यदि निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर या टैगिंग करके उर्वरक बेचेंगे तो होगी सख्त कार्यवाही

मुरादाबाद::उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी अनुज सिंह द्वारा निर्धारित मूल्य से एक रुपए भी अधिक मूल्य पर बिक्री या यूरिया, डीएपी इत्यादि के साथ अन्य खाद टैगिंग करके बेचे जाने पर उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। मुख्य विकास अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया है कि जनपद या प्रदेश से बाहर खाद किसी भी दशा में न जाने पाये तथा मुरादाबाद के बार्डर पर विशेष निगरानी रखी जाये। उप कृषि निदेशक संतोष कुमार ने कृषकों से यह अपील की है कि उर्वरक क्रय करने के पश्चात रसीद अनिवार्य रुप से प्राप्त कर लें तथा निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि पर बिक्री या टैगिंग करके यूरिया डीएपी के साथ अन्य खाद जबरदस्ती यदि कोई दुकानदार बेचता है या सहकारी समितियों पर भी अधिक मूल्य मे उर्वरक बेचे जाये तो जिला कृषि अधिकारी को लिखित रुप से अवगत कराएं, जिससे दोषी उर्वरक विक्रेता / सहकारी समिति के ग्राम सचिव के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।
नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी को प्रमोशन किया जाना है ,परन्तु किसी भी दशा में कृषक को जबरदस्ती न दिया जाए।
जिला कृषि अधिकारी डॉ. राजेंद्र पाल ने बताया कि जनपद मुरादाबाद में यूरिया, डीएपी सहित सभी खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और उर्वरक की कोई कमी नहीं है।
