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गैंगस्टर अतीक अहमद की 168 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति पुलिस और प्रशासन ने किया कुर्क

ByAdmin Masteryug

Jun 3, 2026

धामपुर गैंगस्टर अतीक अहमद की 168 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क

ब्रेकिंग न्यूज़ बिजनौर 03 जून 2026 जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट जालौन द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जनपद बिजनौर की तहसील धामपुर क्षेत्र में गैंगस्टर अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद उमर की लगभग 1 अरब 68 करोड़ 13 लाख 32 हजार 600 रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को विधिवत कुर्क किया गया। उनके निर्देशन में तहसील एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा उक्त संपत्ति को सील करते हुए रिसीवर/प्रशासक उप जिलाधिकारी धामपुर को सुपुर्द किया गया। इस कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया था।
उन्होंने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति में ग्राम याकूबपुर स्थित विभिन्न गाटा संख्याओं में दर्ज कुल 5.951 हेक्टेयर भूमि तथा उक्त भूमि पर निर्मित ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस भवन शामिल है। पुलिस अभिलेखों के अनुसार अभियुक्त अतीक अहमद के विरुद्ध जालौन एवं बिजनौर जनपदों में गैंगस्टर अधिनियम सहित कुल पांच आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संगठित गिरोह द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से अवैध गतिविधियों को संचालित करते हुए अर्जित धनराशि से उक्त संपत्तियों का क्रय एवं निर्माण किया गया था। फोरेंसिक जांच में भी संबंधित प्रकरण से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्यों की पुष्टि हुई है।
उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई जनपद जालौन एवं बिजनौर के मध्य प्रभावी अंतरजनपदीय समन्वय का उदाहरण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठित अपराध एवं अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध प्रशासन की कठोर कार्रवाई भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी तथा कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे।

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