प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा आज दिनांक 18 जनवरी 2024 को अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा ग्राम शाहपुर रोड से ग्राम मलकद्दा रोड ग्राम डिडौरा की मिलक में श्री इसराइल व श्री शाकिर आदि द्वारा लगभग 10 बीघा भूमि में की गई अवैध प्लॉटिंग, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1973 के अंतर्गत सुसंगत धारा में योजित वाद संख्या 57/2023 में ध्वस्तीकरण आदेश पारित था, को ध्वस्त किया गया।
इसके साथ ही निकट खदाना झील ग्राम शाहपुर रोड ग्राम डिडौरा की मिलक में श्री बंटी चौधरी द्वारा लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में की गई अवैध प्लॉटिंग, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में वाद संख्या 56/2023 योजित है, को ध्वस्त किया गया।
साथ ही ग्राम शाहपुर रोड से ग्राम मलकद्दा रोड ग्राम डिडौरा की मिलक में श्री विकास वर्मा व श्री सतेंद्र कुमार आदि द्वारा लगभग 15 बीघा भूमि में की गई अवैध प्लॉटिंग, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1973 के अंतर्गत सुसंगत धारा में योजित वाद संख्या 53/2023 में ध्वस्तीकरण आदेश पारित था, को भी ध्वस्त किया गया।
आज की इस कार्यवाही में प्राधिकरण के सहायक अभियंता श्री के के शुक्ला, अवर अभियंता श्री मनोज कुमार सिंह एवं सभी प्रवर्तन टीम के कर्मचारियों के साथ साथ थाना मझोला की भारी पुलिस बल उपस्थित रही।