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प्राधिकरण की अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही।

ByAdmin Masteryug

Jan 10, 2024

प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा शेरूआ धर्मपुर ग्राम के सामने श्री सत्यपाल द्वारा लगभग 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र में की गई अवैध प्लॉटिंग, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1973 के अंर्तगत सुसंगत धारा में योजित वाद संख्या 203/2021 में ध्वस्तीकरण आदेश पारित था, को ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही निकट रेलवे क्रॉसिंग, अगवानपुर में श्री परवान एवं श्री गजन द्वारा लगभग 2 बीघा क्षेत्रफल में की गई अवैध प्लॉटिंग, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में वाद संख्या 493/2021 योजित है, को ध्वस्त किया गया। साथ ही रेलवे क्रॉसिंग, अगवानपुर में श्री शकील एवं श्री उस्मान द्वारा लगभग 15 बीघा क्षेत्रफल में की गई अवैध प्लॉटिंग, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में वाद संख्या 492/2021 योजित है, को भी ध्वस्त किया गया। आज की इस कार्यवाही में प्राधिकरण के सहायक अभियंता श्री के एन जगूरी, अवर अभियंता श्री मुकेश सक्सैना, श्री सत्यवीर सिंह, श्री आर पी यादव, श्री गिरीश पांडेय एवं सभी प्रवर्तन टीम के कर्मचारियों के साथ साथ थाना सिविल लाइंस की भारी पुलिस बल उपस्थित रही।
प्राधिकरण की जनमानस से अपील है कि बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये कोई भी निर्माण कार्य नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर प्राधिकरण द्वारा इसे सुसंगत धारा में कार्यवाही करते हुए कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत स्थानों पर अनियोजित रूप से अवैध प्लाटिंग कतिपय व्यक्तियों द्वारा की जा रही है , ऐसे समस्त भूखंड अवैध हैं तथा ऐसे भूखंडों पर कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा तथा प्राधिकरण कभी भी ऐसे निर्माणों को चिन्हित कर नियमानुसार ध्वस्त कर सकता है जिसकी समस्त ज़िम्मेदारी निर्माणकर्ता की ही होगी। कोई भी भवन एवं भूखंड क्रय करने के पूर्व उक्त के वैधता की जानकारी प्राधिकरण कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें।

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